Monday, August 17, 2020

नए नियमों की अनदेखी करने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, पढ़िए कितना लगेगा जुर्माना....पढें पूरी खबर

सोमवार यानि 16 अगस्त से अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करते हैं तो आपकी जेब से भारी-भरकम चालान कटेगा. जी हां, नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालकों की गलतियों पर जुर्मना 5 गुना से लेकर 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में घर से निकलते समय सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप अब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अब 500 रुपये नहीं बल्कि पांच हजार का भारी चालान भरना पड़ेगा. इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने पर आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं कि, सोमवार से नियमों में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं।

अगर आप बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये नहीं बल्कि 1000 रुपये भरने पड़ेंगे. इसके साथ ही 3 महीने तक के लिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होने की नौबत आ सकती है।पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपये का चालान था लेकिन अब 5 हजार रुपये भरने पड़ेंगेदोपहिया वाहनों पर अगर ओवर लोडिंग की जाती है तो अब 100 नहीं बल्कि 2 हजार रुपये भरने पड़ेंगे साथ ही तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो बढ़कर 1 हजार रुपये हो गया है, कोई भी चालक अगर ड्राइव करते हुए फोन पर बात करता है तो अब 1 हजार नहीं बल्कि 5 हजार रुपये देने पड़ेंगे, पहली बार पकड़े जाने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार जुर्माना लगेगा तो पहले महज 400 रुपये था। कोई भी चालक अगर बहुत तेज स्पीड में खतरनाक ड्राइविंग करता है तो पहली बार 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है या 1 से 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना। शराब पीकर ड्राइविंग करना बहुत गलत होता है और अब जो भी चालक शराब के नशे में वाहन चलाएगा उसे उसकी पहली गलती पर 6 महीने तक जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

कोई भी चालक अगर रेसिंग और स्पीडनिंग करता है तो पहली बार में 1 महीने की जेल या 5000 जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार तक जुर्माना। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पहली गलती पर 2 हजार जुर्माना और/या 3 महीने तक की जेल हो सकती है. जबकि दूसरी बार में 4 हजार रुपये का जुर्माना। इमरजेंसी वाहनों का रास्ता न देने की स्थिति में चालक का 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर गाड़ी नाबालिग चलाते हुए पाया जाता है तो उसके साथ अभिभावक/वाहन मालिक भी दोषी माने जाएंगे. इस स्थिति में 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की जेल होगी. इसके साथ ही एक साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। एसपी ट्रैफिक, जीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि, वैसे तो नई दरों का आदेश 1 अगस्त से ही लागू था लेकिन कंप्यूटर में फीङ्क्षडग नहीं होने की वजह से इस आदेश को लागू करने में देरी हुई. मगर सोमवार से चालान की नई दरें लागू हो जाएंगी. सबको नियमों का पालन करना चाहिए।


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